भ्रामक विज्ञापन मामला: बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने फिर से मांगी माफी

रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण की तरफ से अखबार में छपवाई गई माफी का आकार एक अखबार के पन्ने का लगभग तीन-चौथाई है।

0

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भ्रामक विज्ञापन मामले में सवाल पूछे जाने के बाद बुधवार को पतंजलि ने एक बार फिर अखबार में माफी छपवाई है। इस बार इसका आकार भी पहले से ज्यादा बड़ा है। गौरतलब है कि पतंजलि ने एक दिन पहले भी ऐसा ही एक माफीनामा छपवाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या उसकी माफी उसके विज्ञापनों जितनी बड़ी है।

रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण की तरफ से अखबार में छपवाई गई माफी का आकार एक अखबार के पन्ने का लगभग तीन-चौथाई है। इसमें बड़े-बडे़ अक्षरों में ‘बिना शर्त के माफी’ (Unconditional Apology) लिखा है। साथ ही इसमें माफी मांगते हुए कहा गया, “भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (रिट याचिका सं. 645/2022) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से, साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमायाची हैं।”

जिसमे आगे लिखा गया है कि “हम विगत 22.11.2023 को बैठक / संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमाप्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और लागू कानूनों एवं माननीय न्यायालय / संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।” इस माफी के अंत में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ आचार्य बालकृष्ण, स्वामी रामदेव का नाम भी दिया गया है।

जाने क्या है मामला?

यह मामला कोविड के समय का है जब पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा 2021 में शुरू की थी। बाबा रामदेव ने इस दवा को लेकर दावा किया था कि, “कोविड-19 के लिए पहली साक्ष्य-आधारित दवा।” पतंजलि ने यह भी दावा किया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणन प्राप्त है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे “सरासर झूठ” बताया।

रामदेव का एक वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सा संस्था और पतंजलि के बीच टकराव बढ़ गया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि एलोपैथी एक “बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान” है। आईएमए ने रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा और माफी मांगने को कहा। पतंजलि योगपीठ ने जवाब दिया कि रामदेव एक अग्रेषित व्हाट्सएप संदेश पढ़ रहे थे और उनके मन में आधुनिक विज्ञान के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।

वही अगस्त 2022 में, आईएमए ने समाचार पत्रों में ‘एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमी: फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं से खुद को और देश को बचाएं’ शीर्षक से एक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद पतंजलि के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। विज्ञापन में दावा किया गया कि पतंजलि की दवाओं से लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, लीवर सिरोसिस, गठिया और अस्थमा ठीक हो गया है।

पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे दावों के खिलाफ चेतावनी दी थी और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी थी। अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, पतंजलि के वकील ने तब आश्वासन दिया था कि “अब से, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उत्पादों के विज्ञापन और ब्रांडिंग से संबंधित।”

इस साल 15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को संबोधित एक गुमनाम पत्र मिला, जिसकी प्रतियां न्यायमूर्ति कोहली और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को भेजी गईं। पत्र में पतंजलि द्वारा लगातार जारी किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों का जिक्र किया गया है। आईएमए के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत को 21 नवंबर, 2023 की चेतावनी के बाद के अखबारों के विज्ञापन और अदालत की सुनवाई के बाद रामदेव और बालकृष्ण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिलेख भी दिखाया। इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि से जवाब मांगा और पूछा कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

19 मार्च को कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। अदालत ने 2 अप्रैल की सुनवाई में भ्रामक विज्ञापनों पर उचित हलफनामा दायर नहीं करने पर “पूर्ण अवज्ञा” के लिए रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा माफीनामा खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें पहले मीडिया को भेजा गया था।

अदालत ने कहा कि उनकी माफ़ी “दिल से नहीं मांगी थी” और “जबानी दिखावा मात्र” थी। इसके बाद 16 अप्रैल को एक सुनवाई में, दोनों को माफी मांगने का अपना इरादा प्रदर्शित करने के लिए कहा गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here