मऊ: बच्चे का प्राइवेट पार्ट काटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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यूपी की मऊ (Mau) पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने एक के मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। इस मामले में पकड़े गए आरोपों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल पहुंचाया।

मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी

मऊ (Mau) जिले में पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब शुक्रवार को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदसामानोपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 101/24 धारा 326,506 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण भरत यादव उर्फ डब्लू पुत्र महेन्द्र यादव, अंकित यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र रामकेर यादव निवासीगण खानपुर बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त इंजेक्शन का शीशी (एनीमल ट्रीटमेंट वनली) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 02 मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

प्राइवेट पार्ट काटे जाने की वजह आई सामने

पुलिस द्वारा आरोपी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्त भरत यादव द्वारा बताया गया कि मेरी शादी मालती देवी की पुत्री से करीब दो साल पूर्व तय हुयी थी जिसके बाद मैं उनकी पुत्री से फोन पर बातचीत करने लगा और अक्सर उसके घर आने-जाने लगा तथा हम लोगों का आपस में प्रेम-सम्बन्ध हो गया था, मेरे गांव का ही मेरा दोस्त अंकित यादव कभी-कभी मेरे साथ आता-जाता था, कुछ महीने पहले इनके परिवार की शादी में उनकी पुत्री के पहनावे से नाराज होकर उसे मारा-पीटा था। इसी बात को लेकर इनके पुत्री द्वरा मुझसे नाराज होकर बातचीत करना बंद कर दिया तथा इनके घर वाले मुझसे शादी तोड़ दिये। मैनें कई इन लोगों का शादी तोड़ने को लेकर धमकी दिया था किन्तु ये लोग नही मानें। दिनांक 25.04.2024 को मैं अपने साथी अंकित यादव के साथ देवकली विशुनपुर शादी में आया था जिसमें इनका लड़का सत्यम यादव भी काम में हाथ बटा रहा था, वहीं मैं तथा मेरा साथी मास्क पहनकर सत्यम यादव को कोल ड्रिंक्स की दुकान दिखाने के बहाने कुछ दूर ले गये तथा दोनो मिलकर उसका मुंह दबाकर इंजेक्शन लगाकर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर वहीं फेंक दिये तथा वहां से भाग गये। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 328,307 भादवि की बढोत्तरी की गयी।