मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। यहां सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सारे मामले अपने पास ट्रांसफर का मामला लंबित है। कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसे पक्षकार द्वारा नए सिरे से यहां चुनौती दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन अगर कोई पक्ष चाहे तो पक्षकार मेंशन कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी। वही हुआ, इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि, वकील हुजैफा ने आगे कहा कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर अपना आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोई वैकेशन बेंच भी नहीं है।
मथुरा शाही मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा? और इस सर्वे के लिए कितने दिनों का वक्त मिलेगा? इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन ने पिछले महीने 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।