महाराष्ट्र: नवाब मलिक को SC ने दो महीने की दी अंतरिम जमानत

नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2022 में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था।

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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने फरवरी 2022 में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था।

नवाब मलिक (Nawab Malik) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर कई आरोप लगाने को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। नवाब मलिक ने अक्टूबर 2021 में मुंबई के तट पर एक क्रूज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स विरोधी अधिकारी के नेतृत्व में कई गलत कामों का आरोप लगाया था।

उस समय नवाब मलिक (Nawab Malik) के दामाद समीर खान को समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली एनसीबी की मुंबई इकाई ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। वही इस साल जुलाई में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि नवाब मलिक के जीवन के अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें ‘विशेष चिकित्सा सहायता’ मिल रही है। उच्च न्यायालय ने तब उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।