कानपुर: सपा विधायक पर 28 तारीख को आएगा कोर्ट का फैसला

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कानपुर (Kanpur) से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में बंद है और उनके ऊपर महिला ने आगजनी का आरोप लगाया था। इस मामले में आज फैसला आना था लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख 28 मार्च कर दी।

महिला ने इरफान सोलंकी पर लगाया था आरोप

कानपुर (Kanpur) से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी इस वक्त महाराजपुर जेल में बंद है। जिन पर आज कोर्ट में महिला के घर आगजनी मामले में फैसला आना था, लेकिन आज फैसला नही आया है, अब फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा। आज एक बार फिर चर्चित सपा विधायक केस पर फैसला टल गया, इरफान के खिलाफ आगजनी केस के साथ जिन धाराओं में मुकदमे का ट्रायल हुआ है, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सपा विधायक को अगर दो साल या इससे ज्यादा की सजा हुई तो इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हाे जाएगी।

इरफान सोलंकी पर लगा था आग लगाने का आरोप

आगजनी केस में जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर ने अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर धारा-147, 436, 506,327, 427, 386, 504, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी और एमपी/एमएलए की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया है। अब कोर्ट मामले में अपना फैसला 28 मार्च को सुनाएगी। वही सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कई मुकदमे ऐसे है जिनमे अगर सजा हुई तो विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है।