हाईकोर्ट: यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा Education Act 2004 असंवैधानिक करार

मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी (SIT) का गठन किया है।

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हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow bench) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 (UP Board of Madrasa Education Act 2004) को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट (High Court) ने कहा यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी (SIT) का गठन किया है।

एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। याची अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में इस मामले में अपना पक्ष रखा। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने आदेश भी जारी किया। हाईकोर्ट का ये फैसला दायर उस रिट याचिका पर आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई।

इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई।