राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, सिसोदिया को नहीं मिली राहत

जिसमें मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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दिल्ली शराब नीति मामला में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई। जिसमें मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआई की तरफ से दलील दी गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) मुख्य आरोपी सबूतों से कर सकते है छेड़छाड़। सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने भी किया था विरोध, अब सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है, जिसपर सोमवार को दोनों जांच एजेंसियों ने अपने-अपने तर्क रखे और जमानत याचिका का विरोध किया था। मामले में आज सीबीआई की दलीलें सुनी गईं। सीबीआई ने कहा कि हम बार बार कहते है कि ये किंगपिन है। इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है इसीलिए हम अब अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे है।

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