अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वहीं केजरीवाल के वकील सिंहवी ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग भी की है। सिंघवी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA एक्ट मे परिभाषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए।

एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से पूछे कि हमारी दलील और विरोध के ग्राउंड पर उनका रुख क्या है? सिंघवी ने कहा कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं? इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी। मामला लंबित है।

वहीं ED की तरफ से ASG एस वी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 23 को केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तबसे आजतक पेश नहीं हुए।

जाने कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, ‘ अरविन्द केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?’ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ED के सामने पेश हो कर जवाब देने के लिए तैयार हैं।’ सिंघवी ने कहा, ‘हमको (केजरीवाल) पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए।’

वहीं ASG राजू ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग का विरोध किया। कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। ASG राजू ने बताया कि मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आखिरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है। अब तक कुल 700 समन जारी हुए हैं, अभी मामले में 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं।

अरविन्द केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ ईडी की किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं है।