Uttar Pradesh: ख़बर यू पी के बलिया (Ballia) जनपद के रसड़ा कोतवाली से है। जहाँ ऐसा मामला सामने आया है जिससे हड़कम्प मच गया है। जहाँ जन सूचना में गलत जानकारी देने के आरोप में रसड़ा एसडीएम सदानंद सरोज सहित तीन पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
आपको बता दें कि बलिया (Ballia) जनपद के सदर तहसील के कोठिया सुरहीं निवासी परशुराम राय ने जनसूचना में गलत जानकारी देने का आरोप रसड़ा एसडीएम सदानंद सरोज पर लगाते हुए कोर्ट में वाद दाखिल किया था। कोर्ट के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार सदानन्द सरोज, सर्किल कानूनगो रणजीत सिंह व लेखपाल तारा राकेश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोठिया सुरही निवासी परशुराम राय ने आरोप लगाया है कि नौ मार्च 2022 को उपजिलाधिकारी से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सहायक जनसूचना अधिकारी तहसीलदार की ओर से 11 मई को बिंदु पांच व छह की सूचना प्रश्नवाचक कहकर देने से इंकार कर दिया गया, जबकि मेरी सूचना प्रश्नवाचक नहीं थी। वहीं, बिंदु एक से तीन तक के सवालों का एक ही जवाब दिया गया था।
तहसीलदार सदर द्वारा सूचना देने से इंकार कर दिया गया। परशुराम राय ने तहसीलदार सदर पर मानचित्र में मौजूद कुआं व बोमा निशान को छिपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देकर आरटीआई एक्ट की अवज्ञा का आरोप लगाया। खसरा में अतिक्रमण अंकित न कर आरोपियों को संरक्षण देकर लाभ अर्जित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर शिकायत की गई थी। एसपी से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट के निर्देश पर संबंधित आरोपियों पर बलिया (Ballia) कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, मग़र इस मामले पर कोई ज़बाब देने को तैयार नहीं हैं।