कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं को अदालत से तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया को 6 मार्च को सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
जाने क्या है मामला?
कांग्रेस नेताओं ने साल 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा बोम्मई के आवास का घेराव करने के लिए प्रदर्शन मार्च निकालने के बाद सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज ये कार्रवाई की है।
दरअसल, कर्नाटक के एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा पर अपने गांव में एक सार्वजनिक कार्य पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। इसी मुद्दे को लेकर सिद्धारमैया समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।
पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता यह मामला सड़क जाम करने और यात्रियों को परेशानी होने से जुड़ा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए।