Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan), डॉ तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के विरुद्ध अपील को लेकर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह और एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने स्थानीय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को बीते 18 अक्टूबर को एमपी एमएलए लोअर कोर्ट के द्वारा सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। सजा मुकर्रर होने के बाद आजम खान सीतापुर, डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद है। इस मामले में आजम खान पक्ष की ओर से अपील को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह एवं एडीसी सीमा सिंह राणा के द्वारा बहस की गई। जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है।