आरोपी के साथ संरक्षण देने वाली मां को 20 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म करने वाले आरोपी सहित संरक्षण देने वाली आरोपी मां को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

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एमपी के खरगोन से स्कूल से घर लौट रही नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी सहित संरक्षण देने वाली आरोपी मां को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

पैरवीकर्ता अधिकारी विशेष लोक अभियोजक, सरिता चौहान ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2021 को पीडित सुबह 11 बजे स्कून जाने का बोलकर निकली थी, जब पीड़िता घर नही पहुंची तो उसकी मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस थाना ऊन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करते हुए पीडित को अभियुक्त सूरज के कब्जें से दस्तयाब किया तब पीडित ने बताया कि सूरज की मॉं ने उसे 15 दिन अपने घर रखा।

इस दौरान अभियुक्त सूरज ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और धमकी दी कि अपने माता-पिता को फोन मत लगाना नहीं तो जान से खत्म कर दूँगा। मामले में आरोपी की मां ने पुलिस को सूचना नही दी इसलिए उसे भी बराबर सजा दी गई। पुलिस ऊना द्वारा संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्याायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यालयाधीश जीसी मिश्रा द्वारा अभियुक्त सूरज एवं पीडित को संरक्षण देने वाली आरोपिया रेखाबाई को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया।