11 मई को लोक अदालत में मिलेगा चालान माफ करवाने का मौका, जानें पूरी डिटेल

कई बार तो चालान कटने के बाद सीधा मैसेज आता है या फिर घर पर जानकारी आती है। अगर आपके भी स्‍कूटर बाइक या कार का चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजा गया है तो Lok Adalat में किस तरह से इसे माफ करवाया या निपटारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

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challan waived off in Lok Adalat

सड़कों पर अक्‍सर वाहन चलाते हुए यातायात के नियमों की अनदेखी हो जाती है। जिस कारण चालान कट जाता है। लेकिन अगर आपको भी चालान जमा करना है, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि दिल्‍ली में कब और कहां पर अपने चालान का निपटारा किया जा सकता है। देश के कई शहरों में अक्‍सर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर चालान कट जाता है। कई बार तो चालान कटने के बाद सीधा मैसेज आता है या फिर घर पर जानकारी आती है। अगर आपके भी स्‍कूटर बाइक या कार का चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजा गया है तो Lok Adalat में किस तरह से इसे माफ करवाया या निपटारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

दिल्‍ली में लगेगी राष्‍ट्रीय लोक अदालत

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि 11 मई 2024 को राजधानी में राष्‍ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) को लगाया जाएगा। इस दौरान लोग अपने वाहनों के चालान के निपटारे के लिए आ सकते हैं। इसमें ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ ही नोटिस का भी निपटारा किया जाएगा।

कब और कहां लगेगी अदालत

ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 मई 2024 को सुबह 11 बजे से शाम को चार बजे तक चालान का निपटारा किया जाएगा। द्वारका, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाऊस, राउज एवेन्‍यू और तीस हजारी कोर्ट में 31 जनवरी 2024 तक लंबित चालान और नोटिस का निपटारा करवाया जा सकेगा।

कैसे करें आवेदन

इसमें बताया गया है कि चालान का निपटारा करने के लिए चालान या नोटिस की पर्ची का प्रिंट आउट साथ लेकर पहुंचना होगा। इनका प्रिंंट आउट निकालने के लिए Delhi Traffic Police Lok Adalat के आधिकारिक पेज पर जाना होगा। जिसके बाद अपने अपने वाहन के चालान या नोटिस का प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। चालान या नोटिस का निपटारा करने के लिए प्रिंट आउट ले जाना अनिवार्य होगा।

कितने चालान और नोटिस का होगा निपटारा

ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रत्‍येक लोक अदालत बेंच में एक हजार नोटिस या चालान लिए जाएंगे और सभी लोक अदालतों की 180 बेंच में कुल एक लाख 80 हजार चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा। हर निजी वाहन पर पांच नोटिस/ दो चालान का निपटारा करवाया जा सकता है। बेंच के सामने पेश होने के बाद व्‍यक्ति की ओर से छूट की अपील भी की जा सकती है। जिसके बाद बेंच पर निर्भर होगा कि चालान माफ (Traffic Fine Waiver) किया जाए या फिर कितना जुर्माना भरने के बाद निपटारा किया जाए।