पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। क्योकि हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। AAP नेताओं ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि अदालत ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है।
बता दें कि गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। AAP नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। AAP नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
याचिका में क्या कहा?
अपनी याचिका में AAP नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।
15 अप्रैल को किया था तलब
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पूनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद AAP नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
केजरीवाल पर लगा जुर्माना
बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया दिया गया। दोनों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया।