संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को SC से नहीं मिली राहत

बंगाल सरकार (Bengal government) ने ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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संदेशखाली मामले (Sandeshkhali case) में पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बंगाल सरकार (Bengal government) ने ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले को लिस्ट करने का भरोसा तो दिया लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार करते हुए कहा कि सुनवाई कब और कहां हो, ये CJI तय करेंगे।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए CJI के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मामला सूचीबद्ध किया जाएगा लेकिन समय या तारीख बताने से उन्होंने इंकार कर दिया। अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट हमें अवमानना ​​के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।

बता दें कि कोलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इसके लिए अदालत ने समय सीमा भी तय कर दी है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख और मामले से जुड़ी सभी सामग्री सौंपने के लिए आज शाम 4.30 बजे तक का समय दिया है। वहीं बंगाल सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट मामले में बेदखल देते हुए तत्काल सुनवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।