उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को 18 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल के प्रिंसिपल और एक सहायक प्रशिक्षक पर भी आरोपी कंप्यूटर शिक्षक का समर्थन करने का संदेह है। तीनों संदिग्धों पर IPC, POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने एएनआई को बताया, शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में नाबालिक लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला है। 18 लड़कियों का यौन शोषण किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है और बाल कल्याण समिति को सूचित कर दिया गया है।
तिलहर सर्किल ऑफिसर प्रियांक जैन ने कहा, “मामला शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र का है। एक कंप्यूटर प्रशिक्षक, स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। उसे प्रिंसिपल और एक अन्य शिक्षिका का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान लालता प्रसाद ने सभी आरोपियों के खिलाफ तिलहर थाने में तहरीर दी है।
छात्राओं ने माता-पिता को दी जानकारी
लड़कियों में से एक ने अपने माता-पिता को बताया कि उसके कंप्यूटर शिक्षक उसे और अन्य छात्राओं को अनुचित तरीके से छूते थे। इसके बाद इन लड़कियों के माता-पिता स्कूल पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान स्कूल के शौचालय से इस्तेमाल किए गए कंडोम भी बरामद हुए। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।
प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक निलंबित
बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कुमार गौरव ने कहा, “कंप्यूटर शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने घटना की निंदा की और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
लड़कियों के कथित यौन शोषण के बारे में पूछे जाने पर, जिनमें से अधिकांश दलित समुदाय से है, मंत्री ने कहा, हम सभी जातियों और समुदायों का सम्मान करते हैं, मामला दलितों के बारे में नहीं है, बल्कि लड़कियों के बारे में है और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
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