उत्तर प्रदेश (Uttar-Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा जानवरों की चपेट में आने से घायल या अपंग होने की दशा में मुआवजा देने का ऐलान किया है। आवारा जानवरों में मुख्यतः सांड और नीलगाय को मुख्यतः शामिल किया है।
इसके साथ ही योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए, इस तरह के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए। निर्देश के मुताबिक 60 प्रतिशत से अधिक अपंग होने पर ढाई लाख तक का मुआवजा मिलेगा, जबकि 50% से 60% तक अपंग होने पर 74 हज़ार का मुआवजा मिलेगा। एक हफ्ते से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार का मुआवजा मिलेगा।
पहले चार लाख था मुआवजा
प्रदेश (Uttar-Pradesh) में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। जिसको मध्यनजर रखता हुए योगी सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। आदेशानुसार छुट्टा पशुओं में नील गाय और सांड के हमले या टक्कर की घटनाएं होने पर ही मुआवजा मिलेगा। दरअसल, सरकार ने छूटता जानवरों खासकर नीलगाय और सांड के हमलों को राज्य आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है। इससे पहले योगी सरकार ने आवारा पशुओं से होने वाली मौतों पर चार लाख के मुआवजे का ऐलान किया था।