UP: अफजाल अंसारी को SC से मिली बड़ी राहत, बहाल होगी संसद सदस्यता

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Afzal Ansari

गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कनविक्शन पर रोक लगा दी है। जिसके बाद अब अफजल की सदस्यता बहाल हो सकती है।

अफजाल को 4 साल की सुनाई गई थी सजा

गाजीपुर जिले से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन कुछ समय बाद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी मान लिया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजल को 4 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अफ़ज़ाल को 4 साल के लिए संसद की सदस्यता से हटा दिया गया था। इसके बाद अफजल ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि अदालत को हर पहलू को अच्छे तरीके से देखना चाहिए था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता के साथ लिया और अफजाल की कनविक्शन पर रोक लगा दी। जिससे अब अफजाल की सदस्यता बहाल हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट को दिए आदेश

अफजाल अंसारी के वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफजाल विभिन्न समितियां के सदस्य हैं। जब अफजाल सांसद नहीं रहेंगे उन समितियां में भी योगदान नहीं दे पाएंगे जिसमें अफजाल योगदान देते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अफजाल की कनविक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि 30 जून 2024 तक से पहले सुनवाई कर ली जाए और फिर फैसला सुनाया जाए।आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यह माना जा रहा है कि गाजीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे यहां पर पहले के सांसद अफजाल अंसारी ही रहेंगे। अफजाल कि समर्थन में यह फैसला आने के बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।