Umesh Pal Murder Case: फरार आरोपी शाइस्ता परवीन की इनामी राशि हुई दुगनी

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पूर्व विधायक माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) उमेश पाल हत्याकांड के तीन दिन बाद से फरार है। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश करने का आरोप है। प्रयागराज पुलिस ने 12 मार्च को शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) पर 25 हजार रुपए इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया हैं।

हत्याकांड के तीन दिन बाद फरार

बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल का 24 फरवरी को मर्डर हो गया था। उमेश की हत्या के बाद पुलिस ने 24 फरवरी को ही शाइस्ता (Shaista Parveen) को पूछताछ के लिए उठाया था। मगर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। इस मर्डर केस के 3 दिन बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। मर्डर केस में अतीक अहमद के नौकरों और गुर्गों के पकड़े जाने और जांच में मिले सीसीटीवी में घटना को अंजाम देने वाले गुड्‌डू मुस्लिम और साबिर के साथ कई जगह पर कैमरे में कैद हुईं शाइस्ता की मिली भगत सामने थी।

उमेश पाल की पत्नी ने लगाया आरोप

उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के कई ठिकानों पर छापा मारने और सुराग लगाने के बाद भी जब पुलिस शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। उमेश पाल की पत्नी जया पाल इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन पर अपने पति की हत्या कराने का आरोप लगाया। इसके अलावा पुलिस ने अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम को भी इस हत्याकांड में नामजद किया था। पुलिस इस हत्याकांड के बाद फरार आरोपी असद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और गुलाम पर पहले ही 5-5 लाख रुपये की इनामी राशि घोषित कर चुकी है।

अधिकांश सदस्यों पर इनामी राशि घोषित

फरार शाइस्ता ने वकीलों के माध्यम से ही अपने दोनों नाबालिग बेटों समेत परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस दाखिल किया था। पुलिस ने अशरफ की पत्नी और अतीक की बहन को निरोधात्मक कार्रवाई के बाद रिहा कर दिया था। दोनों नाबालिग बेटों को भी बाल संरक्षण गृह पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद का परिवार प्रदेश में पहला परिवार है, जिसके अधिकांश सदस्यों पर इनामी राशि घोषित है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने की जमानत खारिज

उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहीं शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उमेश पाल मर्डर केस में साजिश रचने की आरोपी और फरार शाइस्ता परवीन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।