जालंधर की दो लड़कियों ने खरड़ (मोहाली) के गुरुद्वारे में विवाह रचाने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के तहत जालंधर के एसएसपी को दोनों पक्षों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और 18 अक्तूबर को उन्होंने खरड़ के गुरुद्वारे में विवाह रचाया है। इस विवाह से उनके परिजन खुश नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं को जीवन का खतरा है। खतरे का अंदेशा जताते हुए उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अब जालंधर के एसएसपी को इस मामले में याची के मांगपत्र पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही जोड़े के जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो यह आदेश उसके मार्ग में बाधा नहीं होगा।