कौशाम्बी: करारी थाना क्षेत्र में साढ़े 7 वर्षों पूर्व 14 जुलाई 2014 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) किया था। मामले में करारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
ए डी जे 7 की अदालत में सुनवाई के दौरान दो सगे भाइयों समेत तीनों लोग बालिका का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पाए गए। सुनवाई के दौरान बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) और अपराध के आरोपी संतोष पुत्र बाबूलाल धन्ना पुत्र बाबूलाल और वीरेंद्र पुत्र बच्चा लाल तीनों दोषियों को न्यायाधीश एडीजे 7 ने बीस बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 38 –38 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।