Insurance claim: भारत में आये-दिन बड़ी संख्या में वाहनों की चोरी होती है। कई बार लोगों के साथ ही पुलिस के लिए ऐसी घटनाएं सिरदर्द बन जाती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब कार चोरी होने के बाद Insurance claim लेने में परेशानी होती है। अगर आप भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे है और आपकी भी कार चोरी हो गई है तो किस प्रकिया को पूरा करने के बाद आप कैसे आसानी से क्लेम (Insurance Claim when Car Stolen) ले सकते है। यह हम आपको इस ख़बर में बता रहे है। आइए जानते हैं।
सबसे पहले पुलिस को दें जानकारी
अगर किसी व्यक्ति की कार चोरी हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। साथ ही एफआईआर करवाने के बाद उसकी कॉपी को सुरक्षित रखना चाहिए।
इंश्योरेंस कंपनी को करें सूचित
पुलिस को जानकारी देने के बाद आपने जिस कंपनी से गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसे जानकारी दे। और इस बात का ध्यान रखे की कंपनी को जानकारी देने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर जानकारी देने का फायदा यह होता है कि वह अपनी ओर से क्लेम की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। जिससे आपको क्लेम मिलने में ज्यादा देरी नहीं होती।
जमा करें कागज
एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए तो कंपनी को कार से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने चाहिए। जिसमें एफआईआर, इंश्योरेंस की मूूल कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी जैसे कागज देने चाहिए।
पुलिस से लें रिपोर्ट
पुलिस की ओर से गाड़ी ढूंढने के लिए समय लिया जाता है। उसकी अवधि पूरी होने के बाद पुलिस की ओर से अनट्रेसेबल रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट तब जारी की जाती है, जब पुलिस की कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं मिल पाती।
रिपोर्ट के बाद करें यह काम
एक बार यह रिपोर्ट आपको मिल जाए तो उसे बिना देरी किए इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा देती है। इस रिपोर्ट के बिना क्लेम लेने में काफी परेशानी आती है। जब आप कंपनी को यह रिपोर्ट सौंपते हैं तो उसके साथ गाड़ी की चाबी और अन्य दस्तावेजों को भी देना पड़ता है, जिसके बाद क्लेम की राशि आपको दी जाती है।