सिनेमा हॉल के मालिकों को हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात बोली है| CJI ने कहा कि, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को ना खरीदने का ऑप्शन है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल मौजूद कराना जारी रखना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।
बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस प्रकार के नियम लागू कर सकता है। उन्होंने कहा, यदि कोई दर्शक सिनेमा हॉल में एंट्री करता है| तो उस दर्शक को वहां के नियमो का पालन करना होगा| मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कॉमर्शियल मामला है।
इन सिनेमाघरो में पॉपकॉर्न की कीमत इतने रूपए
गुरुग्राम में एंबियंस मॉल व सिटी सेंटर मॉल में, पीवीआर पर पॉपकॉर्न की कीमत करीब 340 से 490 रुपए है| वही, कोल्ड्रिंक की कीमत करीब 330 से 390 रूपए है। बात करे, बेंगलुरु के फीनिक्स मार्केटसिटी मॉल पीवीआर में पॉपकॉर्न के रेट की तो उसकी कीमत करीब 180 से 330 रुपए है।
पीवीआर के चेयरमैन और MD अजय बिजली के अनुसार, सिनेमाघरों में फूड और बेवरेज बिजनेस अब 1500 करोड़ रुपए का हो चुका है। भारत अब सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। यह बदलने का वक़्त है, इन मल्टीप्लेक्स को चलाने में अधिक मात्रा में लागत आती है।
कॉस्ट को कवर करने के लिए मल्टीप्लेक्स में स्नैक्स की बिक्री अधिक दामों में होती है|
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को इंकार कर दिया| जिसमें मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल में दर्शक खुद का खाने-पीने का सामान ले जाया करते थे| जिसकी अनुमति हाईकोर्ट ने दी थी| अब, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार करते हुए कहा कि इस आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उलंघन किया है|
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सिनेमाघरों के मालिक और मल्टीप्लैक्स असोसिएशन ऑफ़ इंडिया की तरफ से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था|