ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

हाई कोर्ट ने जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी में वजूखाने को छोड़ पूरे परिसर का ASI सर्वे किए जाने के आदेश को बरकरार रखा है।

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वाराणसी ज्ञानवापी(Gyanvapi) और मां श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी(Gyanvapi) में वजूखाने को छोड़ पूरे परिसर का ASI सर्वे किए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के द्वारा गुरुवार को आए फैसले के बाद जहां मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो वही दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष और संतो में खुशी का माहौल है।

ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा आए फैसले से हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। हिंदू पक्ष से जुड़े लोगो का कहना है कि ASI सर्वे होने से देश के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे रोकना चाहता है। यही वजह है कि जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जा रहा है। वही हाई कोर्ट के द्वारा ASI सर्वे के हरीझंडी मिलने के बाद अखिल भारतीय संत समिति सहित सभी हिंदू पक्ष के पैरोकार व याचिकाओं ने फैसले का स्वागत किया है।

जहाँ जिलाधिकारी यशराज लिंगम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन कराया जाएगा एएसआई की हर प्रकार से मदद की जाएगी। इसी क्रम में वादी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट का फैसला एकदम न्याय संगत है ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही कहा कि प्रतिवादी पक्ष इस मामले में अनर्गल दलीलें दे रहा है।

उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष के द्वारा भी इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी जिससे कि प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर उनके पक्ष को भी सुना जा सके। वहीं महंत अवधेश दास ने इस फैसलेे को बेहतर फैसला बताया तो वहीं हिंदू पक्ष की सीता साहू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जीत हर हाल में हमारी होनी है। इसको लेकर ज्ञानवानी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता चौकन्ना कर दिया गया है। इसके साथ ही चौक से लेकर गोदौलिया तक पुलिस सड़कों पर उतर कर निगरानी में जुट गयी है।