सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में आरएसएस रूट मार्च के खिलाफ दायर तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी है। बता दें कि, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरएसएस ( RSS ) को मार्च निकालने की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि, मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने आरएसएस ( RSS ) को तमिलनाडु में फिर से निर्धारित तिथि पर अपना मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है।