सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले (liquor policy scam case) में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसपर अब सुनवाई होगी।
सीएम अरविन्द केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने अपने 10 अप्रैल वाले आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें बार-बार समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई, जो अवैध नहीं है।