सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अन्नू कपूर (Annu Kapoor) की फिल्म “हमारे बारह” (film ‘Humare Barah’) की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। इस फिल्म में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें होने के आरोपों पर गौर करते हुए यह फैसला लिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर किया और बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा।
“हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं,” पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा। पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) द्वारा याचिका के निपटारे तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी।
सुश्री शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने “अनुचित आदेश” के ज़रिए फ़िल्म की रिलीज़ पर लगी रोक हटा दी। उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था, क्योंकि सीबीएफसी एक पक्ष है, जो मुकदमे में दिलचस्पी रखता है।”
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को समिति का चयन करने के निर्देश सहित सभी आपत्तियों को पक्षों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।
फ़िल्म “हमारे बारह” (film ‘Humare Barah’), जो पहले से ही कर्नाटक में प्रतिबंधित है, 14 जून को रिलीज़ होनी थी।