दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस लंबा चलेगा ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी। जिसमें कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे। आज ईडी उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था फिर अचानक क्या हुआ?
सुनवाई के शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था। जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था फिर अचानक से क्या बदल गया? जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं।
फिर सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले के हैं उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने आगे कहा कि सेक्शन 70 PMLA किसी राजनीतिक दल द्वारा किए कि किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है ऐसे में अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभावी भी उसका जिम्मेदार होता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस तो लंबा चलेगा ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। अब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी।