अब्दुला खान को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद चुनाव आयोग ने सुआर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है।

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समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुला खान (Abdulla Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज के दिन यानि 1 मई को सुआर विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

अब्दुला खान (Abdulla Khan) ने एक मामले में दो वर्षो की सजा होने के बाद विधानसभा की अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद एक याचिका दाखिल की थी। वहीं इससे पहले अब्दुल्ला खान (Abdulla Khan) की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भी ख़ारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करेगा। हालाँकि, अदालत ने कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस मामले को लेकर हुई थी सजा

बता दें कि, अब्दुला आजम खान को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। इस फैसले के खिलाफ वह इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद चुनाव आयोग ने सुआर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है।

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