सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है।अदालत ने यह फैसला व्यापक जनहित में लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और यह सवाल भी उठाया कि क्या विभाग अक्षम अधिकारियों भरा पड़ा है?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा। केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत को यह बताया गया कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर एक निरंतरता जरूरी है।

बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी।