Uttar Pradesh: जनपद हापुड़ (Hapur) में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे चक्का जाम के दौरान पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मामले की जांच के लिए मेरठ मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम का गठन किया था। आज एसआईटी की टीम हापुड़ (Hapur) सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंची, जिसमें अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद हापुड़ बार के अध्यक्ष सहित लगभग एक दर्जन के करीब अधिवक्ता एसआईटी टीम के सामने पहुंचे लेकिन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र के बाद एसआईटी टीम व अधिवक्ताओं की वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई।
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इसके बाद हापुड़ बार के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज एसआईटी की टीम हापुड़ (Hapur) जांच के लिए पहुंची थी। हमें भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिस तरह से 28 तारीख में पुलिस ने निहत्थे वकीलों पर लाठी चार्ज किया है वह निंदनीय है। इस एसआईटी टीम के विरोध में उत्तर प्रदेश बार ने मुख्यमंत्री को इस एसआईटी टीम में कुछ और सदस्य बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र भेजा है। इस मामले में आगामी 3 तारीख को बार काउंसिल की मीटिंग होगी। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उससे पहले हम लोग एसआईटी टीम को इस घटना से जुड़े कोई भी साक्ष्य नहीं देंगे।
वही एसआईटी टीम की अध्यक्ष श्रीमती सेल्वा कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “हमारी टीम द्वारा पुलिस में अधिवक्ताओं के बीच हुए लाठी चार्ज के मामले में जांच की जा रही है, जिसमें आज कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। वही इस प्रकरण में अगर कोई भी आम नागरिक अपना बयान दर्ज करना चाहता है तो वह भी अपना बयान दर्ज कर सकता है। कुछ अधिवक्ता भी आज आए थे लेकिन अभी उन्होंने कोई भी एविडेंस देने से मना कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश काउंसिल से उनको निर्देश नहीं मिले हैं।” उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकरण में घायल हुए हैं, वह भी आकर अपना बयान दर्ज कर सकते हैं। इस इस मामले से जुड़े जितने भी वीडियो हैं या सीसीटीवी फुटेज हैं, वह सभी कलेक्ट कर लिए गए हैं। इसमें आगे की जांच भी की जा रही है। साथ ही हमारे कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है। जिसके लिए सभी से अपील की गई है कि उनके पास जो भी इससे जुड़े साक्ष्य है या अपना बयान दर्ज करना चाहते हैं वह भी आकर साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं।