दिल्ली के कथित ‘शराब नीति घोटाले’ में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंगलवार को अदालत से निवेदन किया कि उन्हें बेल दे दी जाये।
उनके वकील ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की वाइफ बीमार है और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। साथ ही उनका बेटा भी विदेश में है। अब ऐसे में मानवीय आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल दे दी जाए। हालांकि, दिल्ली के उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील के इस आग्रह का सीबीआई ने विरोध किया।
सीबीआई ने जामनत देने का विरोध करते हुए कहा कि, मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकरा में इतने बड़े पद पर हैं कि वो ना सिर्फ सबूतों को छिपा सकते हैं बल्कि उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि, मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के साथ शुरू से ही सहयोग कर रहे हैं और अगर उन्हें जमानत मिली तो वो आगे भी ऐसे ही सहयोग करेंगे।
बता दे कि, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 25 मार्च को ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी।