दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका हुई ख़ारिज

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानि मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिसकी जांच सीबीआई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था।

इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि, ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना कानून के खिलाफ है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी।

वही दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जमानत के लिए मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।