गोवा कांग्रेस अध्यक्ष को झटका, विधायकों की अयोग्यता याचिका SC ने की खारिज

बीजेपी में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

0
231

गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर (Girish Chodankar) की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के फैसले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि गुरुवार को स्थगित कर दी हैं। जिसमें राज्य विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा गया था। इसके तहत बीजेपी में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि इसे गैर विविध दिनों मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुना जाना चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 24 फरवरी, 2022 को स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर (Girish Chodankar) और एमजीपी के विधायक द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जहां कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे।

वहीं एमजीपी के दो विधायकों ने बीजेपी पार्टी के प्रति निष्ठा बदल ली थी। स्पीकर की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि यह मुद्दा अब केवल अकादमिक चर्चा तक सीमित रह गया है, क्योंकि जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, वे 2017 में चुने गए थे। गोवा में पिछला विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में गिरीश चोडनकर (Girish Chodankar) ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर स्पीकर राजेश पाटनकर के आदेश को बरकरार रखने में गंभीर गलती की है क्योंकि 10 विधायक विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य थे और उन्होंने दूसरे के साथ विलय करने का फैसला किया था।