देशद्रोह मामले में Delhi High Court से शरजील इमाम को मिली जमानत

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं।

0
16

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को जमानत दे दी है। उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए गए समय के आधार पर वैधानिक जमानत की मांग की थी। शरजील इमाम (Sharjeel Imam) दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं।

जाने क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोही भाषण मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दी है।

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा काट लेने के आधार पर जमानत की मांग की थी। यह मामला एएमयू और जामिया इलाके में शरजील द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने वैधानिक जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

जाने कौन है शरजील?

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है और उसने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने दो साल तक बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवेलपर के तौर पर काम किया और फिर 2013 में जेएनयू में आधुनिक इतिहास में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया। यहां से उसने Mphil और PHD की है।