शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक

कोर्ट ने मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद से जुड़े मामलों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी।

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मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानि मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) द्वारा मस्जिद का निरीक्षण या सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई और निर्देश भी जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ और अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद से जुड़े मामलों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी।

भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील रीना एन सिंह ने बताया कि आज अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले के सर्वेक्षण आदेश के बारे में सुनवाई की, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी। इंतेजामिया कमेटी ने आदेश को चुनौती दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल सर्वेक्षण आदेश पर रोक लगाई है, लेकिन कोर्ट ने मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है। वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जारी रहेगा, सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी को है।