राखी सावंत की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को SC ने किया ख़ारिज

राखी सावंत (Rakhi Sawant) पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4 हफ्ते में राखी सावंत (Rakhi Sawant) को निचली अदालत में सरेंडर करने को भी कहा है। राखी सावंत (Rakhi Sawant) पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) भी राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

दरअसल, आदिल दुर्रानी (Adil Durrani) ने अश्लील वीडियो लीक करने के मामले मे राखी सावंत (Rakhi Sawant) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आदिल दुर्रानी (Adil Durrani) ने राखी सावंत (Rakhi Sawant) पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है।

अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिनेत्री द्वारा कथित रूप से ‘प्रसारित या प्रकाशित’ सामग्री न केवल ‘‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है।”तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।”

गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने कहा था कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने कहा था कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है।