NEET-UG काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से SC ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक और नोटिस जारी कर दिया है। वहीं, इस नई याचिका को भी लंबित याचिकाओं से साथ जोड़ दिया और इसकी भी सुनवाई एक साथ 8 जुलाई के लिए कह दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अन्य याचिकाओं पर भी NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 8 जुलाई को ही बाकी याचिकाओं के साथ इसकी भी सुनवाई होगी।

बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने की मांग से मना कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा था कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं। वहीं, कोर्ट ने इसी के हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया।