SC ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है।

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बिहार जातीय गणना (Bihar Caste Census) और आर्थिक सर्वेक्षण के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

वही एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। जहाँ इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है।

बिहार सरकार के जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को कराने को सही बताया था और कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।