गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी की पत्नी को SC ने दी जमानत

आठ पुलिसकर्मियों के नरसंहार का मामला

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gangster Vikash Dubey

खुशी दुबे पर उन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की ओर इशारा करने का आरोप है, जो गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikash Dubey) और उसके सह-आरोपीयों को गिरफ्तार करने गए थे, जिसके कारण कथित तौर पर आठ पुलिसकर्मियों का नरसंहार हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikash Dubey) के करीबी सहयोगी की पत्नी खुशी दुबे को जुलाई 2020 में कानपुर के एक गांव में गिरफ्तार करने गए आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के एक मामले में जमानत दे दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और पी.एस. नरसिम्हा ने वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा की दलीलों पर ध्यान दिया कि खुशी दुबे अपराध के समय नाबालिग थी और उसे नियमित जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है।

खुशी दुबे अमर दुबे की पत्नी है जो बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उन पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की ओर इशारा करने का आरोप है, जो गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikash Dubey) को उनके सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गए थे और जिसके कारण कथित तौर पर वर्दी में पुरुषों का नरसंहार हुआ था। उस पर गैंगस्टर विकास दुबे के सशस्त्र सह-आरोपी को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाने का भी आरोप है।

खुशी दुबे के वकील ने कहा कि यह एक निर्दोष व्यक्ति का गलत समय पर गलत जगह पर होने का मामला है। क्योंकि तीन जुलाई की घटना के सात दिन पहले ही उसकी शादी अमर दुबे से हुई थी। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मियों पर उस समय घात लगाकर हमला किया गया, जब वे गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहे थे और 3 जुलाई, 2020 की आधी रात के बाद छतों से चली गोलियों की चपेट में आ गए।

पुलिस ने कहा था कि गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikash Dubey) 10 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था, जब उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही एक पुलिस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसने भागने की कोशिश की थी। ख़ुशी दुबे के वकील तन्खा, जिनकी सहायता अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने की थी, ने अदालत को बताया कि मामले में 100 से अधिक गवाहों की जांच की जानी थी और उनके खिलाफ आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला था।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपराध के समय आरोपी की उम्र “16/17 वर्ष” थी और यह कहते हुए जमानत दे दी कि निचली अदालत उसकी रिहाई के लिए शर्तें तय करेगी। पीठ ने कहा कि एक शर्त यह होगी कि अभियुक्त को सप्ताह में एक बार संबंधित थाने के एसएचओ के समक्ष पेश होना होगा और साथ ही सुनवाई और जांच में सहयोग करना होगा, यदि कोई हो। शीर्ष अदालत 2021 में खुशी दुबे की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हुई थी तैयार।

3 जुलाई की घटना के बाद पुलिस द्वारा शुरू की गई व्यापक खोज के बाद, विकास दुबे के दो कथित सहयोगियों, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को पुलिस ने कानपुर में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने आठ जुलाई को हमीरपुर जिले के मौदहा गांव में 50 हजार के इनामी अमर दुबे को मार गिराया था। 9 जुलाई को, दो और कथित सहयोगी-कार्तिकेय उर्फ प्रभात और प्रवीण उर्फ बउवा दुबे-कानपुर और इटावा जिलों में अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए।