दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे।
पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया।
सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की, और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दे कि, प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता संजय सिंह को इस मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।