सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है।

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति के बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ. हालांकि, संजय सिंह ने आरोपों का खंडन किया है।

धनशोधन रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सदस्य के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर दो मौकों पर दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच यह नकदी पहुंचाई गई। हालांकि संजय सिंह ने इस दावे का खंडन किया है।