तृणमूल कांग्रेस के नेता Abhishek Banerjee को हाईकोर्ट द्वारा राहत

जज तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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Calcutta High Court ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को आज यानि 22 सितंबर को राहत देते हुए। ईडी को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सांसद के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे। तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है।

हाई कोर्ट (High Court) ने निदेशालय की ओर से बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी (FIR) के समान होती है। जज तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

कोर्ट के मुताबिक ईडी की ओर से पेश किए गए सबूत बनर्जी की गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर अभिषेख बनर्जी के खिलाफ जांच जारी रहेगी।

तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, ‘इस फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ी है और उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि वह बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ लड़ने वाली प्रमुख ताकतों में से एक हैं। कोर्ट ने ईडी को अभिषेक को और परेशान करने से रोक दिया है। वह जांच में मदद कर रहे हैं और हम जानते हैं कि वह जांचकर्ताओं की मदद करना जारी रखेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी।’