Ranapur: लोकसभा निर्वाचन 2024 के उपलक्ष्य मे अवैध रुप से विस्फोटक सामग्री के विरुध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री पद्म विलोचन शुक्ल के द्वारा समस्त थाना प्रभारीयो को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वै के मार्गदर्शन मे टीम बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्दैश दिये गये थे।
उक्त निर्दैशो के तारतम्य मे थाना राणापुर (Ranapur) की टीम के द्वारा दिनाकं 26.03.2024 को खरेली- कंजावानी बार्डर पर चेकिग के दौरान अभियुक्त पप्पु पिता भेरुलाल दरोगा उम्र 26 वर्ष निवासी गाहरी मोहल्ला जवासिया थाना हमीरगढ जिला भीलवाडा से एक सफेद रंग की बुलेरो वाहन क्रंमाक MP-09-ZN 7721 (किमती 700000/- रुपये) से 2000 नग डेटोनेटर (किमती 70000/- रुपये), 07 बंडल लाल DF वायर (किमती 4900 रुपये) तथा बुलेरो वाहन को अभियुक्त पप्पु के कब्जे से विस्फोटक सामग्री को परिवहन करते हुये जप्त किया गया।
थाना वापसी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध अपराध क्रंमाक 196/2024 धारा 188.286 भा.द.वि. 4. 5 9बी भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का कायम कर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाही मे थाना राणापुर से निरी. एस.एस. रघुवंशी थाना प्रभारी राणापुर, उनि.दिपक देवरे आर. 265 दिनेश रावत व आर. 62 रतन का सराहनीय योगदान रहा।