समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां (Azam Khan) को भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर आजम खां (Azam Khan) के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना जा चुका है। वही हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा और 1000 का रूपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया।
आजम खां (Azam Khan) पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां (Azam Khan) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद आज यानि शनिवार को आजम खां (Azam Khan) को भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है।