रामपुर: लूट के मामले में आजम खान को मिली राहत

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यूपी के रामपुर (Rampur) में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान सहित सात आरोपियों के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व लूट मारपीट और षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सभी को बरी कर दिया गया है।

2 साल पहले आजम खान को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा

रामपुर (Rampur) के गंज थाने में इसी क्षेत्र के डूंगरपुर स्थित आसरा कॉलोनी में लूट, मारपीट और षड्यंत्र मामले को लेकर 2 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान एवं तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन सहित 6 को आरोपी बनाया गया था बाद में विवेचना के दौरान बयानों के आधार पर सपा नेता आज़म खान को 120 बी मुलजिम बनाया गया। रामपुर की स्थानीय एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया है।

आजम खान को राहत मिलने पर सपा में दौड़ी खुशी की लहर

एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा आजम खान को लूट मारपीट और षड्यंत्र के मामले में वोट की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। जिसके बाद यह जानकारी समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई तो उनके अंदर खुशी की लहर जाग उठी। उन्होंने जमकर जश्न मनाया और कहा कि हमारे पार्टी के नेता आज़म खान को फसाने की लगातार कोशिश की गई लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है उसका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे नेता कभी गलत नहीं थे। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फसाने का काम किया गया था।