प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (Press and Registration of Books) अधिनियम के तहत अधिकांश उल्लंघनों के लिए प्रकाशकों और प्रिंटिंग प्रेस रखनेवालों को कारावास का प्रावधान शुक्रवार से इतिहास बन जाएगा। सरकार ने गुरुवार को 1 सितंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया, जिस दिन पीआरबी अधिनियम से संबंधित जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीआरबी अधिनियम के तहत उल्लंघनों जैसे कि गलत विवरण के साथ मुद्रण, बिना घोषणा के प्रेस रखना, झूठी घोषणा करना, जानकारी का अनुचित खुलासा करने पर अब छह महीने की जेल की सजा नहीं होगी। जन विश्वास अधिनियम ने पीआरबी अधिनियम की धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के तहत जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया है। पीआरबी अधिनियम की धारा 19 एल, जिसमें सूचना के अनुचित प्रकटीकरण के लिए छह महीने तक की कैद/1,000 रुपये तक का जुर्माना था, को कानून से हटा दिया गया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुरूवार को एक परिपत्र में कहा कि अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री पर नए नियमों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से नए नियम एक अक्तूबर से लागू होंगे। दूरसंचार ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी ‘प्वाइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) को पंजीकृत करना होगा।