Prayagraj: जिले के सभी निजी अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना आवश्य हो गया है। यदि अस्पतालों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके पास भी नोटिस पहुंचने ही वाला होगा। दरअसल, अस्पतालों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की प्रक्रिया न करवाने पर पंजीकरण निरस्त हो जायेगा।
चिकित्सा पद्धति के सभी अस्पताल शामिल
जिले के प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक संचालकों को CMO डॉ. आशु पांडे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 50 बेड या उससे कम बेड वाले निजी अस्पताल संचालक अपने अस्पताल या क्लीनिक के पंजीकरण का नवीनीकरण अवश्य करा लें, नहीं तो अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है। डॉ. पांडे ने बताया कि इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आदेश चिकित्सा पद्धति के सभी अस्पतालों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लिए मान्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर होगा आवेदन
CMO डॉ. आशु पांडे ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण आवेदन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट यूपी health.in पर ही किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद सभी आवश्यक अभिलेख संचालक या प्रबंधन का शपथपत्र, बायोमेडिकल वेस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी सीएमओ ऑफिस के पंजीकरण इकाई में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इन सभी अभिलेखों की वैधता 30 अप्रैल 2024 तक होनी चाहिए. नियमों को ध्यान रखकर ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी.