Prayagraj: बैंकों में 2 हजार रुपये के नोट (two-thousand-notes) बदलने की सुविधा मंगलवार, 23 मई से शुरू हो गयी है। इसके लिए बैंकों ने पूरी तैयारी कर ली है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकता है। बैंकों की टाइनी शाखाओं में भी नोट बदलने की व्यवस्था बनाई जाएगी।
10 नोट ही बदले जाएंगे
नियमानुसार एक बार 2 हजार (two-thousand-notes) के सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे, यानि 20 हजार रुपये। इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखा-पढ़ी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, आमजन भी यह सोचकर परेशान थे कि आखिर इन नोटों को जमा करने या बदलवाने में क्या-क्या आइडी लगेगी?
नोट बन्दी 2.0
आरबीआई द्वारा पिछले दिनों 2 हजार के नोट (two-thousand-notes) को वापस लिए जाने की घोषणा की गई थी। इससे लोगों में खलबली मच गई थी। मोदी सरकार के राज में इसको नोट बन्दी 2.0 भी कहा जा सकता है। अधिक नोट जमा करने या बदलवाने पर 30 सितंबर के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लेकिन धीरे-धीरे तस्वीर साफ हो गई है।
अधिकारियों की बैठक
सोमवार सुबह से लोग बैंकों में चक्कर लगाते हुए नजर आये। मंगलवार को नोट बदलने को लेकर क्या-क्या पहचान पत्र लगेगा या कौन सा फार्म भरना होगा, इसकी जानकारी ली। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, इंडियन बैंक महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों के अधिकारियों ने सोमवार को कार्यालयों में बैठक की। इसमें खाते में 2 हजार रुपये के नोट जमा करने के साथ ही इन नोटों को बदलने के लिए क्या-क्या नियम बनाए गए हैं, इसे बताया गया।
लिखा-पढ़ी की जरूरत नहीं
बैंक के अधिकारियों ने साफ कहा कि कोई आइडी नहीं लगेगी। खाते में चाहे जितने रुपये जमा किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार में 2 हजार के सिर्फ दस नोट ही बदले जाएंगे। दोबारा नोट बदलना चाहें तो भी कोई मनाही नहीं। बैंकों की टाइनी शाखाओं में भी दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था बनाई जाएगी। हालांकि, इसमें शर्त यह है कि एक बार में सिर्फ दो ही नोट बदला जा सकेगा। यहां भी कोई लिखा-पढ़ी की जरूरत नहीं होगी।