बकरीद और गंगा दशहरा के लिए पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू की धारा 144

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उत्तर प्रदेश: बकरीद (Bakrid) और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के त्योहारों से पहले, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रविवार से बुधवार तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इन उपायों का उद्देश्य त्योहार की अवधि के दौरान शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना है।

गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा, जबकि बकरीद (Bakrid) रविवार और सोमवार दोनों दिन मनाई जाएगी। पुलिस के आदेश में विशेष अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है।

अतिरिक्त डीसीपी हिरदेश कठेरिया ने शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के कारण इन उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। आदेश में विभिन्न समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया है और प्रतिकूल वातावरण पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने पर जोर दिया गया है।

प्रतिबंधों में बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों के पास अनधिकृत ड्रोन का उपयोग और अनुमेय सीमा से परे लाउडस्पीकर का उपयोग, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल हैं। विवादित स्थलों पर गैर-परम्परागत गतिविधियों तथा खुले क्षेत्रों या छतों पर कुछ सामग्रियों के एकत्रीकरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश 16 से 19 जून तक पूरे गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) आयुक्तालय में प्रभावी रहेगा, तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगे दिए गए किसी भी आदेश में आवश्यकतानुसार प्रासंगिक बिंदुओं में संशोधन किया जाएगा।

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